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    पेंशनरों

    पेंशन के विभिन्न प्रकार और उनके स्वीकृति की शर्तें

    1. पेंशन को चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है:
      • मुआवजा पेंशन
      • अक्षम पेंशन
      • सेवानिवृत्ति (Superannuation) पेंशन
      • सेवानिवृत्ति (Retiring) पेंशन
    2. मुआवजा पेंशन की स्वीकृति की शर्तें:
      • उस सेवा के लिए मुआवजा पेंशन या ग्रेच्युटी लेना, जिसके वह पात्र हो;
      • यदि प्रस्ताव दिया गया हो, तो किसी अन्य पद को स्वीकार करना या किसी अन्य विभाग में स्थानांतरित होना, भले ही कम वेतन पर हो, और पेंशन हेतु अपनी पूर्व सेवा को जोड़ते रहना।
    3. यदि कोई सरकारी कर्मचारी शारीरिक या मानसिक अक्षमता के कारण स्थायी रूप से अक्षम हो जाए, तो उसे सार्वजनिक सेवा से सेवानिवृत्त होने पर अक्षम पेंशन प्रदान की जाती है।
    4. सेवानिवृत्ति (Superannuation) पेंशन उस सरकारी कर्मचारी को दी जाती है जो नियमों के अनुसार किसी विशेष आयु पर सेवानिवृत्त होता है या होना आवश्यक है।
    5. यदि कोई सरकारी कर्मचारी त्यागपत्र देता है और उसकी सेवा न्यूनतम 30 वर्ष की हो चुकी है, तो वह सेवानिवृत्ति पेंशन का हकदार होता है। विशेष मामलों में जहां सेवा कम से कम 25 वर्ष हो, वहां सक्षम प्राधिकारी पेंशन की अनुमति दे सकता है।
    6. सेवानिवृत्ति पेंशन उस सरकारी कर्मचारी को भी दी जाती है जिसे सरकार द्वारा 25 वर्ष या उससे अधिक सेवा पूरी करने के बाद, लेकिन 55 वर्ष की आयु से पहले सेवानिवृत्त किया गया हो।
    7. सेवानिवृत्ति पेंशन उन सरकारी कर्मचारियों को भी दी जाती है जिन्हें नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा तीन महीने की लिखित सूचना देकर सेवानिवृत्त किया गया हो (श्रेणी IV कर्मचारी को छोड़कर)।
    8. यदि कर्मचारी श्रेणी I या II सेवा में है और 35 वर्ष की आयु से पहले सेवा में आया है, तो 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद।
    9. यदि कर्मचारी श्रेणी III सेवा में है, या
    10. यदि वह श्रेणी I या II सेवा में है और 35 वर्ष से अधिक आयु में सेवा में आया है, तो 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद।
    11. यदि उपरोक्त श्रेणियों में से कोई कर्मचारी 50 या 55 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद, तीन महीने की लिखित सूचना देकर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेता है, तो उसे पेंशन दी जाती है।
    12. यह शर्त लागू होती है कि यदि सूचना 50 या 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले दी गई हो, तो उसका प्रभाव उस दिन से माना जाएगा जिस दिन वह आयु पूरी होती है।

    पेंशन के लिए पात्रता की शर्तें

    1. किसी सरकारी कर्मचारी की सेवा पेंशन के लिए तभी पात्र होती है जब वह निम्नलिखित तीन शर्तों को पूरा करती हो:
      • प्रथम – सेवा सरकार के अधीन होनी चाहिए।
      • द्वितीय – नियुक्ति वास्तविक और स्थायी होनी चाहिए।
      • तृतीय – सेवा का वेतन सरकार द्वारा दिया गया हो।
    2. भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि पेंशन कोई दया नहीं है, बल्कि यह एक कानूनी अधिकार है और सरकार इसे मनमाने ढंग से रोक नहीं सकती। पेंशन भुगतान में देरी पर कर्मचारी बाजार दर पर ब्याज का दावा कर सकता है।
    3. राजनीतिक विचारों, सेवा या वर्तमान अक्षमता के कारण दी गई पेंशन, अनुकंपा भत्ते आदि को किसी भी कोर्ट के आदेश द्वारा जब्त, कुर्क या सील नहीं किया जा सकता।
    4. यदि किसी पेंशनभोगी द्वारा भविष्य की पेंशन या भत्ते के लिए कोई अनुबंध, विक्रय या गिरवी किया गया है, तो वह अमान्य होगा।
    5. पारिवारिक पेंशन उस दिन से प्रभावी होती है, जिस दिन कर्मचारी की मृत्यु होती है या सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट दिन से।

    पारिवारिक पेंशन सामान्यतः मान्य होती है –

    1. पत्नी या माता के लिए जब तक मृत्यु या पुनर्विवाह, जो पहले हो;
    2. नोट: पुनर्विवाह के बाद विधवा की पेंशन बंद हो जाती है, लेकिन यदि यह विवाह तलाक, परित्याग या पति की मृत्यु से समाप्त हो जाए, तो पेंशन प्रमाणित आवश्यकता होने पर पुनः शुरू की जा सकती है।
    3. नाबालिग पुत्र या भाई के लिए जब तक वह 21 वर्ष का नहीं हो जाता;
    4. अविवाहित पुत्री या नाबालिग बहन के लिए जब तक विवाह न हो जाए या वह 24 वर्ष की न हो जाए, जो पहले हो;
    5. पिता के लिए आजीवन।
    6. प्रत्येक कार्यालय प्रमुख को यह सुनिश्चित करना होता है कि पेंशन फॉर्म का कार्य सेवानिवृत्ति से दो वर्ष पूर्व शुरू किया जाए।
    7. यदि कोई पात्र कर्मचारी को पेंशन न मिले या समय पर न मिले, तो वह संबंधित विभाग को लिखित रूप में शिकायत कर सकता है या उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है।
    8. जिस अधिकारी ने सेवा में 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं, वह निम्न स्थितियों में अपनी सेवा में कुछ अतिरिक्त वर्ष जोड़ सकता है (केवल Superannuation पेंशन के लिए):
      • जहां पद के लिए स्नातकोत्तर अनुसंधान या विशेष विशेषज्ञता की आवश्यकता हो;
      • जहां सामान्यतः 25 वर्ष से अधिक आयु के उम्मीदवारों की नियुक्ति होती हो।
    9. सैनिक/जूनियर कमीशंड अधिकारी/वारंट अधिकारी/गैर-कमीशंड अधिकारी और अन्य सैन्य कार्मिक जिनकी सेवा 18 वर्ष की आयु के बाद शुरू हुई हो और जो सैन्य नियमों के तहत पेंशन योग्य हो, परंतु जिन्हें पेंशन मिलने से पहले सेवा समाप्त हो गई हो, तो ऐसी सेवा को, यदि बाद में नागरिक सेवा में पेंशन हेतु सेवा की जाती है, तो सरकार की अनुमति से उस सेवा में जोड़ा जा सकता है।