हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण (HSLSA) का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं प्रदान करने तथा यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है कि आर्थिक अथवा अन्य अक्षमताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न होना पड़े। साथ ही, न्यायिक व्यवस्था के संचालन के माध्यम से समान अवसर के आधार पर न्याय सुनिश्चित करने के लिए लोक अदालतों का आयोजन करना भी प्राधिकरण के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है।
माननीय श्री न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा, मुख्य न्यायाधीश, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक हैं तथा माननीय श्री न्यायमूर्ति हरसिमरन सिंह सेठी, न्यायाधीश, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के कार्यकारी अध्यक्ष हैं।