हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (HSLSA) की स्थापना विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत समाज के कमजोर वर्गों को नि:शुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं प्रदान करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए की गई है कि किसी भी नागरिक को आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण न्याय प्राप्ति के अवसर से वंचित न किया जाए, और यह भी सुनिश्चित करने के लिए कि विधिक प्रणाली का संचालन समान अवसरों के आधार पर न्याय को बढ़ावा दे, लोक अदालतों का आयोजन किया जाए।
माननीय श्री न्यायमूर्ति शील नागू, मुख्य न्यायाधीश, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, प्राधिकरण के संरक्षक-प्रमुख (Patron-in-Chief) हैं और माननीय श्रीमती न्यायमूर्ति लीसा गिल,न्यायाधीश, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की कार्यकारी अध्यक्ष (Executive Chairperson) हैं।
हरियाणा राज्य में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण:
हरियाणा राज्य में (22) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSAs) कार्यरत हैं। प्रत्येक जिला प्राधिकरण में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष के रूप में तथा एक समर्पित मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पूर्णकालिक सचिव, डीएलएसए के रूप में कार्य करते हैं।
हरियाणा राज्य में तालुका विधिक सेवा समिति (उप-मंडलीय विधिक सेवा समिति):
हरियाणा राज्य में एचएसएलएसए के अंतर्गत 34 तालुका विधिक सेवा समितियां कार्यरत हैं।
संपर्क करें:
कार्यालय: हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
संस्थागत प्लॉट नं. 9, सेक्टर 14, पंचकूला
फोन: 0172-2562309
हेल्पलाइन:- 18001802057
NALSA हेल्पलाइन:- 15100
ईमेल: hslsa[dot]haryana[at]gmail[dot]com