हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एचएसएलएसए) का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत समाज के कमजोर वर्ग को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं प्रदान करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय प्राप्त करने के अवसरों से वंचित न किया जाए, तथा यह सुनिश्चित करने के लिए लोक अदालतों का आयोजन किया जाए कि विधिक प्रणाली का संचालन समान अवसरों के आधार पर न्याय को बढ़ावा दे।
माननीय न्यायमूर्ति श्री शील नागू मुख्य न्यायाधीश, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय इसके मुख्य संरक्षक हैं तथा माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती लीजा गिल, न्यायाधीश, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय एचएसएलएसए की कार्यकारी अध्यक्ष हैं।